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सुहागरात पर पत्नी ने नहीं बनाए संबंध तो अदालत पहुंचा पति, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
- न्यूज़
- Friday | 21st June, 2024
सुहागरात में पत्नी ने नहीं बनाया था संबंध दरअसल, याचिकाकर्ता (पति) ने पत्नी द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर जनवरी 2018 में सतना के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की थी।
याचिका में पति ने कहा था कि उसकी शादी 26 मई 2013 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी, लेकिन पहली रात को ही पत्नी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया। पति ने यह भी बताया कि वह अपनी पत्नी को पसंद नहीं था।
उसकी पत्नी ने अपने माता-पिता के दबाव में शादी की थी।
शादी के तीन दिन बाद 29 मई 2013 को पत्नी का भाई उसके घर आया और उसकी पत्नी को परीक्षा में शामिल कराने के लिए अपने साथ ले गया।
अगले दिन, जब वह पत्नी को लाने उसके घर गया तो उसके माता-पिता ने भेजने से इनकार कर दिया।
तब से उसकी पत्नी वापस नहीं लौटी है। दूसरी ओर, पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति के साथ उसके वैवाहिक संबंध 28 मई 2013 तक बने रहे।
उसके बाद पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया।
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